Oct 22 2016 02:56 PM
नई दिल्ली : लंबे अर्से तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर रहने वाले सहारा समय के प्रमुख सुब्रत रॉय के समूह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह निवेशकों को दिसंबर 2018 तक शेष लौटाई जाने वाली 12,000 करोड़ रुपये की राशि सेबी-सहारा खाते में जमा कराने के लिए समयसारिणी तैयार कर उपस्थित है.
इस मामले में सहारा समूह ने मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राशि जमा कराने के पूरे कार्यक्रम को बाजार नियामक सेबी, अदालत के मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नेफाडे के साथ साझा करने की जानकारी दी.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सहारा समूह द्वारा जमा की गई समय सारिणी के बाद पीठ नेसहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को दी गई अंतरिम जमानत और अन्य व्यवस्थाओं को 28 नवंबर तक के लिये जारी रखने की अनुमति दे दी. अदालत के इस फैसले से सुब्रत रॉय को बड़ी राहत मिल गई है.
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