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नई दिल्ली : मालेगांव ब्लास्ट मामले में फंसी साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुये निचली अदालत को निर्देश दिये है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिये गये निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह प्रज्ञा सिंह और अन्य आरोपियों के जमानत आग्रह पर एक माह के अंदर विचार करें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिये है कि मकोका के प्रावधानों पर भी विचार नहीं किया जाये।