सबरीमाला मंदिर: आधारहीन याचिका से नाराज कोर्ट ने भाजपा नेता पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
सबरीमाला मंदिर: आधारहीन याचिका से नाराज कोर्ट ने भाजपा नेता पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
Share:

कोच्चि: देश में चर्चित मामलों में से मुख्य धारा में चल रहा एक मामला सबरीमाला मंदिर विवाद भी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि सबरीमाला मंदिर मामले में भाजपा की केरल इकाई को हाईकोर्ट ने कड़ी भटकार लगाई है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार बता दें कि मंगलवार को अदालत ने सबरीमाला मंदिर को लेकर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं बता दें कि अदालत ने इसके साथ ही महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा की तेज तर्रार नेता शोभा सुरेंद्रन की इस याचिक में आधारहीन आरोपों को बढ़ावा देने का दोषी मानते हुए माफी मंगवाई और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

गोवा के मुख्य सचिव को अदालत का निर्देश, पर्रिकर की स्थिति पर हलफनामा दाखिल करें

यहां बता दें कि अपनी याचिका में सुरेंद्रन ने आरोप लगाया था कि केरल पुलिस ने सबरीमाला में भक्तों को परेशान किया था। हालांकि अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि उनके द्वारा पेश किये गये तथ्य आधारहीन है। वह केवल मामले को बढ़ाना चाह रहे हैं। वहीं बता दें कि अदालत की फटकार के बाद सुरेंद्रन के वकील ने याचिका वापस ले ली है। इसके बाद निराधार आरोपों के साथ अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कोर्ट ने उन्हें केरल के कानूनी सेवा प्राधिकरण को 25 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। 

सरपंच बनने के लिए पूर्व आतंकी भी मैदान में उतरा

गौरतलब है कि सबरीमाला मंदिर में बीते दिनों से लगातार ही नए विवाद निकल​कर आ रहे है। वहीं बता दें कि केरल सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है। इसके अलावा बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश आने के बाद भी उसे स्थानीय लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। जिसकेे बाद वर्तमान समय तक यहां मंदिर को विवाद गर्माया हुआ है। 

खबरें और भी

18वीं-19वीं सदी के देवालय मिल रहे बाबा दरबार कॉरिडोर में

बुलंदशहर हिंसा के बाद एक्शन मोड में सीएम योगी, देर रात अफसरों को बुलाकर दिए सख्त निर्देश

हकीम साहब करतेे हैं यहां मंदिर और मस्जिद दोनों की सेवा

 

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -