5 वर्षीय मूक-बधिर बच्ची का बलात्कार करने वाले साबिर को उम्रकैद
5 वर्षीय मूक-बधिर बच्ची का बलात्कार करने वाले साबिर को उम्रकैद
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में विशेष पॉक्सो अदालत की जज मुमताज अली ने शनिवार (30 अक्टूबर 2021) को 5 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बड़ी बात यह ​है कि कोर्ट ने महज चार महीने में इस मामले की सुनवाई की और दोषी को सजा सुनाई।

बताया जा रहा है कि शामली जिले के कैराना में चार माह पूर्व रामपुर मनिहारान रेलवे प्लेटफार्म पर 5 वर्षीय मूक-बधिर मासूम बच्ची के साथ साबिर नाम के शख्स ने बलात्कार किया था। जज मुमताज अली द्वारा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के तहत IPC की धारा 376 (रेप) और POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद साबिर पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इसकी आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। इस केस में पॉक्सो के विशेष अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया है कि, लड़की शामली की निवासी है। उन्होंने बताया कि 15 जून को 5 वर्षीय मूक-बधिर बच्ची रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर भीड़ में गुम हो गई थी। माता-पिता से बिछड़ने के बाद उसे अकेला पाकर साबिर ने रामपुर मनिहारान रेलवे प्लेटफार्म पर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपित वहाँ से फरार हो गया।

रेलवे प्लेटफार्म पर चाय की दुकान चलाने वाले की शिकायत पर गर्वेमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने बलात्कार की धारा के तहत इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। बाद में रेलवे पुलिस ने आरोपित साबिर को अरेस्ट कर लिया और अदालत में पेश किया। इसके बाद अदालत ने शनिवार को उसकी सजा सुनाई। हालाँकि, अदालत में साबिर ने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया है।

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