जम्मू-कश्मीर प्रशासन के लिए नियम हुए जारी, पुलिस और ACB पर होगा कंट्रोल
जम्मू-कश्मीर प्रशासन के लिए नियम हुए जारी, पुलिस और ACB पर होगा कंट्रोल
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए नियम बना दिया गया हैं. जिसके अनुसार पुलिस, ACB पर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का सीधा कंट्रोल रहने वाला है. ये नियम केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के तहत ही जारी कर दिया गया हैं. 

नियम में बताया गया है कि किसी केस में उपराज्यपाल और मंत्री परिषद (जब इसका गठन हो) में विचारों में मतभेद होने की दशा में उपराज्यपाल ही जिसको केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजने वाले है. विवाद की दशा में उक्‍त निर्णय के आधार पर ही कार्य होने वाले है.  गृह विभाग की अधिसूचना में बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर में 39 मंत्रालय होंगे जिसमें कृषि, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, वानिकी, चुनाव, सामान्य प्रशासन, गृह, खनन, ऊर्जा, PWD आदि मौजूद हैं. 

सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा-55 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के चलते राष्ट्रपति ही प्रशासनिक आदेश बनाते हैं. नए नियमों के अनुसार, लोक व्यवस्था, पुलिस, ACB से जुड़े केस में उपराज्यपाल ही कार्यकारी काम को देखने वाले है.  

सरकार से मतभेद में क्या होगा: आदेश में यह भी बताया गया है कि राज्‍य में सीएम जब निर्वाचित होंगे तो उनकी सुझाव पर उपराज्‍यपाल सरकार के कामकाज का आवंटन मंत्रियों के मध्य करने वाले है. उपराज्‍यपाल मंत्रियों को एक या अधिक मंत्रालय आवंटित किए जा सकते हैं. गठित मंत्रिपरिषद एलजी के नाम पर मंत्रालयों की ओर से जारी आदेश और अनुबंध के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होने वाली है.  सरकार से मतभेद की दशा में उपराज्यपाल दो सप्ताह में चर्चा करने वाले है. यदि मतभेद नहीं सुलझता है तो उपराज्यपाल इसे परिषद को भेजने वाले है. यदि 15 दिनों में भी कोई फैसला नहीं होता है तब उपराज्यपाल उक्‍त मसले को केंद्र के पास राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाने वाला है. विवादित मसले पर राष्‍ट्रपति जो निर्णय लेंगे उसी के आधार पर  कार्य होगा. केंद्र और राज्य के मध्य विवाद की आशंका वाले मसले को उपराज्यपाल और सीएम के संज्ञान में लाया जाने वाले है. 

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