यमुना को लेकर सख्त हुई सरकार, कचरा फेंकने पर 5000 का जुर्माना
यमुना को लेकर सख्त हुई सरकार, कचरा फेंकने पर 5000 का जुर्माना
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नई दिल्ली : देश में इस समय त्योहारों का दौर चल रहा है जो काफी समय तक और चलने वाला है. इस बीच दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को साफ़ रखने के लिए नए निर्देश जारी किए है. इस नए निर्देश के अनुसार यमुना में कचरा या पूजा सामग्री फेंक कर उसे प्रदूषित करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए है. निर्देश के अनुसार कोई भी व्यक्ति नदी में कचरा या धार्मिक सामग्री फेंकते हुए पाया गया तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

बता दे कि हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री असीम अहमद खान की अध्यक्षता में डीपीसीसी, नगर निगमों, पर्यावरण विभाग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमे इस सम्बन्ध में फैसला लिया गया. इस बारे में वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "जुर्माना लगाने का अधिकार एमसीडी, पुलिस और डीपीसीसी अधिकारियों को होगा." इसके अलावा सरकार ने यमुना में 9 अस्थायी घाटों के निकट घेराबंदी करने और जाल लगाने का भी फैसला किया है.

अधिकारी ने बताया कि, "सरकार द्वारा लोगो से धार्मिक सामग्री घाट के निकट निश्चित जगह रखने का आग्रह किया जाएगा. ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी." सरकार ने इस संबंध में 100 दुर्गा पूजा और छठ पूजा समितियों से भी संपर्क किया है. सरकार ने उनसे घाट पर पूजा सामग्री या कचरा जमा कराने का अनुरोध किया है.

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