गुजरात हिंसा में मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा
गुजरात हिंसा में मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा
Share:

अहमदाबाद : गुजरात सरकार पिछले दिनो हुई राज्यव्यापी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देगी. यह जानकारी गुजरात सरकार द्वारा गुरुवार को उच्च न्यायालय को दी गई. सरकार की ओर से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जयंत पटेल तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष दायर हलफनामे में कहा गया है कि हिंसा में मारे गए लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के अलावा हिंसा में स्थाई रूप से विकलांग होने वालों को 2 -2 लाख रुपए दिए जाएंगे. वहीँ घायलों को इलाज के लिए 10-10 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. हलफनामें में 27 आम  नागरिकों और 203 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही गई है.

गौरतलब है कि पटेल समुदाय को अन्य पिछडा वर्ग (OBC) में शामिल कर आरक्षण दिलाने की मांग कर रहे संगठन पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की 25 अगस्त को यहां हुई विशाल रैली के बाद इसके संयोजक हार्दिक पटेल समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद हुई हिंसा में सूरत के एक पुलिसकर्मी समेत 9 नागरिकों की मौत हो गई थी.

ज्ञात हो कि इस हिंसा में राज्य के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था और सेना को भी तैनात किया गया था. हिंसा में 200 से अधिक वाहन, 15 पुलिस चौकियों और कई सरकारी कार्यालयों को भी जला दिया गया था. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कई स्थानों पर फायरिंग भी करनी पड़ी थी.

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -