कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की CBI रिमांड पर  भेजा
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की CBI रिमांड पर भेजा
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आबकारी नीति घोटाले की जांच के लिए मनीष सिसोदिया को 5 दिन यानी 4 मार्च तक की सीबीआई हिरासत में भेजा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन पर शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, आज, 27 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में भेज दिया गया। 

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मनीष सिसोदिया से हिरासत में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे पहले दिन में, दिल्ली की अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और मनीष सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सीबीआई ने शीर्ष अदालत को आगे बताया कि 'मनीष सिसोदिया शराब घोटाले पर उनके सवालों का गोलमोल जवाब देते रहे हैं। वह शराब नीति के कम से कम 6 विवादास्पद प्रावधानों की व्याख्या करने में विफल रहे जो, पहले मसौदे का हिस्सा नहीं थे।'

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि शराब लॉबी के इशारे पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के बदले बदलाव किए गए थे। इसमें चौंकाने वाले सबूत भी पेश किए गए जो उन्हें सिसोदिया के कंप्यूटर में मिले, एक मसौदा नोट जो दिखाता है कि लाभ मार्जिन खंड को 5% से 12% में बदल दिया गया था।

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