रोहतक केस में 7 को मिली मौत की सजा, जज ने कहा कितनी बार मरेगी निर्भया
रोहतक केस में 7 को मिली मौत की सजा, जज ने कहा कितनी बार मरेगी निर्भया
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रोहतक : आखिरकार थो़ड़ी मानवता तो बची है, रोहतक गैंग रेप केस में जब जज ने सुनवाई की और आरोपियों को मौत की सजा सुनाई तो खुद कहा आखिर कितनी बार मरेगी निर्भया। हरियाणा के रोहतक में मानसिक रोग से पीड़ित एक नेपाली महिला के गैंगरेप केस में कोर्ट ने 8 में से 7 अपराधियों को मौत की सजा सुना दी।

क्या कहा जज ने ?

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सीमा सिंघल ने कहा कि आज का यह फैसला अपराधियों को संदेश देगा कि ऐसे अपराधों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और इन जघन्य अपराधियों को उचित सजा दी जाएगी। महिला जज ने कहा कि पीड़ित के शरीर के घाव के निशान नही मिटाए जा सकते, लेकिन आत्मा पर भी चोट के निशान बने रहेंगे। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषियों को न तो कोई पेरोल मिलेगी और नही रियायत। मामले की सुनवाई 10 महीने में की गई।

क्या कहा वकील ने ?

मलिक ने कोर्ट से कहा कि महिलाएं निर्भया और दामिनी नाम स्वीकारने को तैयार नही है और इसका कारण है उनकी पहचान को नकारा जाना। किसी को भी हमारी निजी पहचान छीनने का अधिकार नही है। इन आरोपियों को पिछले सप्ताह ही दोषी करार दिया गया था और सजा सोमवार को सुनाई गई।  मलाल इतना है कि इस घटना में भी 8 में से एक आरोपी नाबालिग था। जिसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष सुनवाई चल रही है। अन्य आरोपी 30 आयुसीमा के भीतर के ही है। अदालत ने इसके अलावा सभी अपराधियों, पदम, पवन, सुनील, सरवार, राजेश, सुनील और मनबीर पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या था मामला ?

मामला फरवरी 2015 का है, जब 28 साल की महिला से हैवानियत की सारी हदें पार कर इन अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी थी और शव को रोहतक-हिसार राजमार्ग पर अकबरपुर के सामने खेत में फेंक दिया। यह महिला अपने दीदी और जीजा के साथ रहती थी और 1 फरवरी से लापता थी। 4 फरवरी को लाश बरामद हुई, तो उसके माथे में फ्रैक्चर था और कुछ अंगो को पशुओं ने नोच खाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के गुप्तांग में अनगिनत चोंटे पाई गई थी और साथ ही पीजीआईएमएस के डॉक्टरों ने कहा कि महिला के शरीर से पत्थर व ब्लेड पाए गए थे।

राजनीति, मीडिया और निशाना-

हमेशा की तरह इस घटना पर भी राजनीति हुई, मीडिया की सुर्खियां बनी और विपक्ष ने हरियाणा की सरकार पर निशाना साधा। पीड़ित पक्ष की वकालत कर रहे वकील प्रदीप मल्लिक ने कहा कि अदालत ने धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा इन पर धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), धारा 366(अपहरण), धारा 201(सबूत मिटाने) और 50000 रु जुर्माना भी लगाया गया। सभी के तहत सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

इस घटना के बाद हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल ने विशेष जांच कमेटी बनाई। जिसने 9 में से 8 आरोपियां को पकड़ा। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही 9 वें आरोपी ने दिल्ली में खुदकुशी कर ली। रोहतक पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद ही पुलिस हरकत में आई।

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