शिक्षा में लिंग भेदभाव भयानक जुर्म
शिक्षा में लिंग भेदभाव भयानक जुर्म
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गोड्डा: वर्तमान में हर कोई शिक्षा को लेकर काफी सजग हैं. दिन-प्रतिदिन शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए कई आयोजन होते रहते हैं. कल पथरगामा के चिलकारा स्थित माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा के अधिकार को लेकर बच्चों को जागरूक किया गया. इस मौके पर बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एस के सिंह व पेनल अधिवक्ता कुंदन ठाकुर तथा संदीप कुमार दुबे ने शिक्षा के अधिकार की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, 'शिक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार है. इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है'.
 
उन्होंने आगे बताया कि चाहे लड़का हो या लड़की दोनों को ही शिक्षा समान रूप से ग्रहण करने का अधिकार है. इसके तहत किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता. शिक्षा में भेदभाव  कानूनन अपराध है.  इसलिए लड़कियों को आगे पढ़ाये जाने पर बल दिया जाता है. सचिव और अधिवक्ताओ ने आगे कहा कि, 'इसके लिए आवश्यक हैं कि लड़कियां भी आगे जाकर लड़कों की तरह अपने समाज व देश का नाम रोशन कर सकती है. केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया है. उन्होंने स्कूलों में भी इस बात को लेकर ध्यान रखे जाने को कहा'.

इसके साथ यह भी बताया गया कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाये जाने का प्रावधान है. इसके लिये जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी है. ऐसा यदि प्राइवेट स्कूल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इस मामले में कार्रवाई होना तय है. इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग शिक्षा संबंधी जानकारी लेने पहुंचे थे.

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