अब यूनिटेक बिल्डर्स को SC ने दिया झटका, कहा: 38 ग्राहकों का 17 करोड़ लौटाए
अब यूनिटेक बिल्डर्स को SC ने दिया झटका, कहा: 38 ग्राहकों का 17 करोड़ लौटाए
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नई दिल्ली : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाजियाबाद के पार्श्वनाथ बिल्डर्स को 22 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश देने के बाद अब यूनिटेक बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर्स को निर्देश दिए हैं कि वे गुड़गांव में प्रोजेक्ट विस्टा के 38 खरीदारों को उनका पैसा लौटा दे. सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स को अगले 4 हफ्तों में बाकी 2 करोड़ रुपये जमा करवाने का आदेश दिया है.

बता दें कि इससे पहले यूनिटेक बिल्डर्स ने गुड़गांव में प्रोजेक्ट विस्टा के खरीदारों को 2017 तक फ्लैट मिलने का विश्वास दिलाया था, लेकिन 38 खरीदारों ने इसे मानने से इंकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को इन 38 निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है. यूनिटेक पहले ही 15 करोड़ रुपये जमा करवा चुका है.

दरअसल यूनिटेक ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 2015 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. आयोग ने गुड़गांव के सेक्टर-70 में चल रहे प्रोजेक्ट विस्टा के 38 ग्राहकों को पूरा पैसा ब्याज समेत लौटाने का निर्देश दिया था. आयोग में ग्राहकों ने अपनी अर्जी में कहा था कि 2008 में प्रोजेक्ट लांच हुआ था और 2012 में उन्हें फ्लैट मिलने थे लेकिन यूनिटेक ने उन्हें मकान नही सौंपे.

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