हमलावरों के शव उनके परिवारों को लौटायें : SC इजराइल
हमलावरों के शव उनके परिवारों को लौटायें : SC इजराइल
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इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलिस्तीन के मृतक हमलावरों के शव उनके परिवारों को न लौटाना गैरकानूनी है, जबकि इस संबंध में सहमति भी बनी थी. कोर्ट ने फिलिस्तीन के नौ परिवारों द्वारा दायर एक प्रस्ताव के बाद कहा कि मौजूदा कानून शवों को लौटाने से मना करने का अधिकार नहीं देता है. बहरहाल, यहूदी देश की शीर्ष अदालत ने सरकार को शवों को अपना पास रखने की अनुमति देने वाला कानून पारित करने के लिए छह महीने का समय दिया. अगर ऐसा नहीं हो पाया तो शवों को उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा.

सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि गाजा में 2014 की लड़ाई में मारे गए दो इजराइली सैनिकों के शव लौटने को लेकर फिलिस्तीन के राजी होने के बावजूद वह शव नहीं लौटाएगा. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अदालत के आदेश को बहुत जटिल बताया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर इजराइल के कई सोशल-वर्कर समर्थन में भी आये है. सरकार और सेना के लिए कठिनाई बढ़ती जा रही है.

नौ परिवारों द्वारा दायर प्रस्ताव की सुनवाई के बाद परिवारों को राहत देते हुए न्यायालय ने ये फैसला दिया. सरकार और सेना की तरफ से हाल-फ़िलहाल फैसले पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है.

 

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