प्रोडक्ट में खराबी पर रिटेलर होंगे जवाबदार
प्रोडक्ट में खराबी पर रिटेलर होंगे जवाबदार
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नई दिल्ली : रिटेल मार्केट में जहां कई बार फूड सिक्योंरिटी बिल को लेकर बवाल मच चुका है वहीं अब इनके लिए एक नई परेशानी सामने आ रही है। जी हां, फूड रेग्युलेटर द्वारा इस मामले में योजना बनाई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो रिटेलर्स पर गाज गिर सकती है। हालांकि इसे सीधे तौर पर फूड सिक्योरिटी बिल का ही स्वरूप नहीं कहा जा रहा है लेकिन है यह फूड सिक्योरिटी बिल जैसा ही। इस नियम के बाद अपने स्टोर में खराब होने वाले हर फूड प्रोडक्ट को लेकर रिटेलर को ही ध्यान देना होगा। मसलन यदि किसी शीतल पेय की बोतल में कोई कीड़ा पाया जाता है तो रिटेलर को जवाबदार बनाया जाएगा। 

हाल ही में इस मामले को लेकर फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड अथाॅरिटी आॅफ इंडिया के अधिकारियों ने इस संबंध में नियम बनाए जाने के संकेत किए हैं। मामले को लेकर एफएसएसएआई के अधिकारियों ने कहा है कि रिटेलर्स जिन प्रोडक्ट्स का स्टाॅक रखते हैं उनके लिए वही जिम्मेदार हैं। यदि मामले को लेकर कोई गड़बड़ हुई तो रेग्युलेटरी और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है।

मामले को लेकर कहा गया है कि नेस्ले के मैगी नूडल्स के साथ विभिन्न ब्रांड के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मगर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब कंपनी के प्रोडक्ट में परेशानी हो तो उन्हें कैसे परेशानी हो सकती है। मैगी को लेकर रिटेलर्स ने कहा है कि मैगी में खराबी की बात सामने आने के बाद रिटेलर्स ने इसे बेचना बंद कर दिया। मगर नए नियमों के तहत रिटेलर्स को जवाबदार बनाने को लेकर रिटेलर्स इसका जमकर विरोध करने में लगे हैं 

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