कोरोना : इंदौर में गमछे और रुमाल पर लगी पाबंदी को लिया गया वापस
कोरोना : इंदौर में गमछे और रुमाल पर लगी पाबंदी को लिया गया वापस
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मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी में कोरोना का कहर जारी है. वहीं, इंदौर में जिला प्रशासन को कोविड-19 से बचाव के साधन के रूप में गमछे और रुमाल पर लगायी गई पाबंदी को आम-ओ-खास की आपत्तियों के बाद वापस लेना पड़ा है. इंदौर, देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है जहां लॉकडाउन में लगातार छूट दिए जाने पर अलग-अलग गतिविधियां बढ़ रही हैं. इसके साथ ही, सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ नजर आने लगी है.  

शनिवार को अधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारी मनीष सिंह ने शुक्रवार रात जारी आदेश में कहा था, "जिले की सीमाओं के भीतर समस्त व्यक्तियों के लिये बाध्यकारी होगा कि वे अपने घर के बाहर अनिवार्यत: सर्जिकल मास्क पहनकर रहेंगे. रुमाल, गमछे आदि का मास्क के रूप में उपयोग किया जाना प्रतिबंधित रहेगा तथा इन्हें मास्क की श्रेणी में शामिल नहीं किया जायेगा. " उन्होंने आगे बताया कि यह आदेश महामारी रोग अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 से आम लोगों के बचाव के उपाय करने के लिये जारी किया गया था.  

जानकारी के लिए बता दें की इंदौर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया को बताया कि इस आदेश की जानकारी मिलते ही उन्होंने जिला प्रशासन से संपर्क किया था और जनता के हित में इसमें बदलाव का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा, "गमछा ज्यादातर लोगों के लिये सुलभ तथा सुविधाजनक रहता है और कोविड-19 से बचाव के लिये भी इसका उपयोग किया जा सकता है. कई लोग गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिये पहले ही इसका उपयोग कर रहे हैं. " प्रशासन के इस आदेश को लेकर सोशल मीडिया पर भी यह कहते हुए सवाल खड़े कर दिए गये थे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से बचाव के लिये गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं. आपत्तियों के बाद जिलाधिकारी ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कोविड-19 से बचाव के साधन के रूप में गमछे और रुमाल पर लगी पाबंदी हटा दी है. जिलाधिकारी के संशोधित आदेश में कहा गया है कि अब लोग अपने घर से बाहर निकलने पर मुंह पर अलग-अलग तरह के मास्क के साथ ही गमछा और दो परतों वाला रुमाल भी इस्तेमाल कर सकेंगे. जिलाधिकारी ने अपने आदेश में यह प्रावधान भी किया है कि घर से बाहर निकलने पर मुंह ढंकने के साधन नहीं अपनाने वाले व्यक्ति से 100 रुपये का जुर्माना मौके पर ही वसूला जायेगा.
 

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