62 वर्ष पूरा करने से पहले दे दिया रिटायरमेंट, हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
62 वर्ष पूरा करने से पहले दे दिया रिटायरमेंट, हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
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जबलपुर: देश सहित प्रदेश में भी न्यायालय अब सख्त नियमों को लागू करते हुए एक्शन मोड में आ गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि जलसंसाधन विभाग बरगी हिल्स में कार्यरत कर्मचारी को 62 साल के पहले ही सेवानिवृत्त किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी ने राज्य शासन, जल संसाधन विभाग प्रमुख सचिव, सीई और एसई को नोटिस जारी कर दिए हैं। सभी को जवाब के लिए 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

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यहां बता दें कि जल संसाधान विभाग बरगी हिल्स जबलपुर में कार्यरत कर्मचारी चंद्रकुमार उपाध्याय को 60 वर्ष 4 महीने में सेवानिवृत्त कर दिया। जबकि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2018 को अधिसूचना जारी कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के स्थाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। लेकिन जल संसाधन विभाग ने शासन के आदेश को दरकिनार कर सेवानिवृत्ति आदेश जारी कर दिए। जिसके खिलाफ चंद्रकुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में अधिवक्ता एकनाथ ज्योतिषी और कल्पना ज्योतिषी ने तर्क दिया कि अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता को 62 वर्ष में सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

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गौरतलब है कि सरकार ने रिटायरमेंट की अब 60 की जगह 62 साल आयु सीमा बढ़ा दी है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि दैनिक वेतन भोगी से स्थाई हुए कर्मचारियों को 62 वर्ष तक काम करने दिया जाए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।


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