अब क्रेडिट कार्ड धारकों को 90 दिनों से पहले नहीं देना होगा जुर्माना
अब क्रेडिट कार्ड धारकों को 90 दिनों से पहले नहीं देना होगा जुर्माना
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नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है. RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे क्रेडिट कार्ड धारकों को देरी से भुगतान के लिए तभी जुर्माना लगाएं या इसे क्रेडिट सूचना कंपनियों को तभी रिपोर्ट करें, जबकि बकाया का भुगतान 3 महीने से अधिक समय तक नहीं किया गया हो. RBI ने जारी आदेश में कहा है कि बैंक किसी क्रेडिट कार्ड को उस स्थिति में गैर निष्पादित आस्तियां (नन परफॉर्मिंग असेट्स:NPA) घोषित कर सकते हैं जब न्यूनतम बकाया राशि का भुगतान 90 दिन के अंदर नहीं किया गया हो.

इसके अलावा RBI ने कहा कि किसी क्रेडिट कार्ड खाते की पिछले बकाए की गणना मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में लिखित भुगतान की तारीख से गिनी जाएगी. RBI ने कहा कि क्रेडिट कार्ड खातों में खर्च की गई राशि बिल के रूप में उपभोक्ताओं को मासिक स्टेटमेंट के जरिए भेजी जाएगी और उसमें भुगतान की तारीख का उल्लेख होगा.

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