RBI ने निर्धारित की धन निकासी की सीमा, एक और बैंक के डूबने की आशंका
RBI ने निर्धारित की धन निकासी की सीमा, एक और बैंक के डूबने की आशंका
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र के PMC बैंक के बाद एक और बैंक के डूबने के आसार नज़र आने लगे हैं। आर्थिक खस्ताहाली की वजह से RBI ने बेंगलुरू के प्राइवेट क्षेत्र के बैंक श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक पर कई बैन  लगाते हुए ग्राहकों पर 35,000 रुपए की निकासी सीमा लागू कर दी है। यही नहीं, यह बैंक अगले छह महीने तक RBI की इजाजत के बिना कोई नया लोन भी नहीं दे सकता है। साथ ही बगैर इजाजत वह इस दौरान कोई निवेश भी नहीं कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि इसी किस्म की पाबंदियां महाराष्ट्र के PMC बैंक पर भी लगाई गई थीं। RBI ने अपने बयान में कहा है कि जब तक बैंक की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर जाती, तब तक यह बैंक पाबंदियों के तहत ही बैंकिंग काम-काज का संचालन करेगा। हालांकि, आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है। 10 जनवरी शुक्रवार को काम-काज बंद होने के बाद से बैंक पर ये पाबंदियां लागू हो चुकी हैं।

RBI द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि किसी भी बचत खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते चाहे कितना भी जमा हो, किन्तु  35,000 रुपए से ज्यादा की निकासी नहीं हो सकती है। RBI ने बैंकिंग नियमन कानून 1949 की धारा 35ए के तहत बैन लगाए हैं। आपको बता दें कि पीएमसी बैंक पर पाबंदी लगने के बाद कई ग्राहकों ने ख़ुदकुशी कर ली थी।

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