आरबीआई ने दिए पेमेंट सिस्टम में टोकन व्यवस्था लागू करने के दिशा-निर्देश
आरबीआई ने दिए पेमेंट सिस्टम में टोकन व्यवस्था लागू करने के दिशा-निर्देश
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नई दिल्ली : पेमेंट कार्ड से बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अब नई गाइडलाइन जारी की है इस गाइडलाइन के तहत आरबीआई ने काट लेन-देन में टोकन व्यवस्था को लागू करने के दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल टोकन व्यवस्था का मकसद पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना था। 

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धोखाधड़ी की संभावना कम 

जानकरी के लिए बता दें टोकन व्यवस्था के तहत कार्ड के वास्तविक ब्योरे को एक विशेष टोकन से बदल दिया जाता है। प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनलों, क्विक रेस्पॉन्स कोड से सम्पर्क रहित भुगतान के लिए कार्ड के वास्तविक ब्यौरे के स्थान पर टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होने की आशंकाएं कम है।

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यह है नए निर्देश 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार मंगलवार को आरबीआई ने जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कहा है कि टोकन कार्ड से लेनदेन की सुविधा फिलहाल मोबाइल फोन और टेबलेट के जरिए ही होगी। उनसे मिलने वाले फीडबैक के आधार पर इसमें विस्तार कर इसे अन्य डिवाइस के लिए भी किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने अपनी गाइड लाइन में कहा है कि कार्ड के टोकनिजेशन और टोकन व्यवस्था से हटने का काम केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा ही किया जाएगा।

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