रिज़र्व बैंक ने इक्विटास एसएफबी, इक्विटास होल्डिंग्स के विलय के लिए सहमति  दी
रिज़र्व बैंक ने इक्विटास एसएफबी, इक्विटास होल्डिंग्स के विलय के लिए सहमति दी
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इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसकी मूल इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शर्तों के अधीन उनके विलय आवेदन पर अपनी अनापत्ति जारी की है।

 एक्सचेंज फाइलिंग में, उन्होंने कहा, "हम यह सूचित करना चाहते हैं कि आरबीआई ने 6 मई, 2022 को अपने पत्र में ईएसएफबी (इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक) के साथ ईएचएल (इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड) के स्वैच्छिक समामेलन के लिए हमारे आवेदन पर अपनी अनापत्ति व्यक्त की है। विलय आरबीआई के लघु वित्त बैंक नियमों का पालन करने के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए प्रमोटर को एसएफबी के स्टार्ट-अप (स्मॉल फाइनेंस बैंक) के पांच साल के भीतर सहायक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 40% तक कम करने की आवश्यकता होती है।

एसएफबी के इक्विटी शेयरों को जून 2016 में एसएफबी के लिए निर्धारित आरबीआई की आवश्यकताओं और नवंबर 2014 में निजी क्षेत्र में एसएफबी को लाइसेंस देने के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएफबी की शुद्ध संपत्ति 500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की तारीख के तीन साल के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। ईएसएफबी के मामले में सूचीबद्ध करने की लागू तारीख 4 सितंबर, 2019 थी। हालांकि, इसने 500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ बैंकिंग गतिविधियों की शुरुआत की।

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