पारित हुआ आरक्षण संशोधन बिल, होंगे ये बदलाव
पारित हुआ आरक्षण संशोधन बिल, होंगे ये बदलाव
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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में आरक्षण अब अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी, अनुसूचित जाति के लिए 13 फीसदी, पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 फीसदी एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 4 फीसदी हो गया है। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरक्षण में आरक्षण एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी विधेयक सदन में लाए गए। चर्चा और सदन में बहुत देर हंगामे के पश्चात् विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

वही इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा गया। साथ ही विधानसभा के सभापति ने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार ने इसे सर्कुलर के तौर पर जारी किया था, हमने इसे एक्ट बना दिया है। अगर जनगणना होगी तो जनगणना के मुताबिक आरक्षण का समुचित लाभ दिया जाएगा। इसके तहत जिले स्तर पर लोगों को फायदा प्राप्त होगा। 

वही जिन जिलों में OBC का आंकड़ा अधिक है, उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा सदस्यों से अपील की। उन्होंने कहा कि सभी केंद्र सरकार के पास जाएंगे तथा इसे नौवीं अनुसूची में समिल्लित करने की बात करेंगे जिससे प्रदेश की जनता को इसका फायदा प्राप्त हो सके। गौरतलब है कि आरक्षण को बढ़ाने के लिए विधानसभा का यह विशेष सत्र बुलाया गया था। वार्ता के चलते छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बिल को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस के बीच खूब हंगामा हुआ। काफी देर बहस के पश्चात्  सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

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