HC की सरकार को फटकार, कहा- 'सामान्य वर्ग के छात्रों को बाहर जाकर पढ़ाई करने नहीं...'
HC की सरकार को फटकार, कहा- 'सामान्य वर्ग के छात्रों को बाहर जाकर पढ़ाई करने नहीं...'
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रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में नियुक्ति नियमावली पर स्टैंड स्पष्ट नहीं करने पर बृहस्पतिवार को झारखंड सरकार के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टि में सरकार की नियुक्ति नियमावली असंवैधानिक दिख रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड सरकार जनरल कैटेगरी के विद्यालयों को झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करने नहीं देना चाहती है। बाहर पढ़ाई करने पर उन्हें प्रदेश में नौकरी के मौकों से रोकने की पीछे की मंशा समझ में नहीं आ रही है। 

वही झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की कोर्ट ने विगत एक दिसंबर को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को इससे संबंधित मूल फाइल पेश करने तथा उत्तर दाखिल करने को बोला था। सरकार ने अब तक इस मसले पर उत्तर दाखिल नहीं किया है। वही इस पर बृहस्पतिवार को कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं सारी नियुक्तियों पर पाबंदी लगा दी जाए। इसपर सरकार की तरफ से उत्तर दाखिल करने के लिए आखिरी अवसर देने की अपील की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को तय की है।

आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के लिए यह नियम बनाया है कि यदि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने प्रदेश के बाहर से मैट्रिक एवं इंटर की एग्जाम पास की है तो वे नियुक्ति परीक्षाओं के लिए अप्लाई नहीं कर पायेंगे। इसके अतिरिक्त इन परीक्षाओं के लिए भाषा पेपर की सूची से हिंदी तथा अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है। इन प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए रमेश हांसदा एवं कुशल कुमार ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है।

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