नई दिल्ली: 1 अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीकरण नहीं करा पाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है। अगर इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो यह व्यवस्था निर्धारित हो जाएगी। मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं।
अधिसूचना में बताया गया है कि एक बार इस प्रस्ताव को अनुमति मिल जाने के पश्चात् यह नियम सभी सरकारी वाहनों, केंद्र तथा राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों एवं स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘1 अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीकरण नहीं करा पाएंगे। यह नियम केंद्र, राज्य, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों तथा स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।’’
वही इससे पहले 1 फरवरी को पेश आम बजट में सरकार ने वाहन कबाड़ नीति का ऐलान किया है। इसके तहत निजी गाड़ियों का 20 वर्ष पश्चात् और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस परीक्षण कराना आवश्यक है। मंत्रालय ने नियमों के मसौदे पर अधिसूचना 12 मार्च को जारी की है। इस पर अंशधारकों से 30 दिन में टिप्पणियां, आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
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