TikTok app  बैन को लेकर कोर्ट में बहस शुरू, जल्द होगा फैसला
TikTok app बैन को लेकर कोर्ट में बहस शुरू, जल्द होगा फैसला
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मद्रास हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि  24 अप्रैल तक वह TikTok पर बैन के मामले में आखिरी फैसला ले. अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन का फैसला निरस्त हो जाएगा और लोग फिर से टिकटोक का इस्तेमाल कर पाएंगे. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है. चीफ जस्टिस के अलावा इस बेंच में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना हैं.

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TikTok एप पर मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को इसलिए रोक लगा दी थी कि, क्योंकि उसका मानना था कि इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा. चीनी कंपनी ने हाईकोर्ट के फैसले का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था. उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को रखी थी. अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस बाबात आखिरी फैसला लेने को कहा और तत्काल राहत देने से फिर से इनकार कर दिया. अब 24 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

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सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को TikTok ने कहा कि जिस समस्या से वह जूझ रही है, अन्य सोशल मीडिया मंचों के लिए भी यही सच है, लेकिन टिकटोक पर चयनात्मक कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. TikTok एक वीडियो सामग्री अनुप्रयोग है. इसकी लोकप्रियता का विचार इस तथ्य पर आधारित हो सकता है कि, यह एप्लिकेशन दुनिया में तीसरा सबसे अधिक स्थापित मोबाइल एप्लिकेशन है. 18.8 करोड़ लोगों ने इस एप को केवल मार्च महीने में दुनियाभर में डाउनलोड किया था.

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