मस्जिद-मजारों और कब्रों से मुक्त हुआ 'चंद्रशेखर आज़ाद' पार्क, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ एक्शन
मस्जिद-मजारों और कब्रों से मुक्त हुआ 'चंद्रशेखर आज़ाद' पार्क, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ एक्शन
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प्रयागराज: संगमनगरी प्रयागराज में अतिक्रमण हटाने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए आदेश पर अमल शुरू हो चुका है. प्रशासन द्वारा चंद्रशेखर आजाद पार्क में बने मस्जिद, मजार, मंदिर समेत कई अवैध ढांचों को ढहा दिया गया. जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के भीतर स्थित मस्जिद, 14 कब्र और तीन मजार, साथ ही तीन छोटे मंदिर, कैंटीन स्थल और टीन शेड को हटाया गया है. ये कार्रवाई देर रात (शनिवार) तक जारी रही. यहां से मलबा हटाकर पौधे लगा दिए गए हैं.

बता दें कि उच्च न्यायालय ने प्रयागराज स्थित चंद्रशेखर आजाद पार्क में 1975 के बाद हुए अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था. अदालत ने इसके कार्रवाई संबंधी सरकार की रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया था और तल्ख टिप्पणी की थी. इसी साल जुलाई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रयागराज जिले के चर्चित चंद्रशेखर आजाद पार्क से धार्मिक अतिक्रमण हटाने की मांग करते एक याचिका जितेंद्र सिंह की तरफ से दायर की गई थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार समेत तमाम प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था. 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि इसी प्रकार का आदेश 1987 में अवैध अतिक्रमण को लेकर पारित किया गया था. अदालत ने सवाल किया कि इस आदेश को लागू क्यों नहीं किया गया? खैर अब प्रशासन ने पार्क में 1975 के बाद बनाए गए तमाम अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है.  

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