नई दिल्ली : लोगों को पहले चैक बाउंस होते ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मगर अब इन सभी मामलों से संबंधित मसलों को लेकर बैंक ने नए नियम लागू किए हैं। नियमों के लागू होने के बाद चेक बाउंस होने के मालमे में उपभोक्ताओं को अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा।मामले में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस मामले में जल्द ही अध्यादेश लाने की तैयारी में है। यदि इस अध्यादेश के माध्यम से नियम पारित हो जाऐंगे तो उपभोक्ताओं को मुकदमा दायर करने की छूट मिल सकती है। इस दौरान चेक समाशोधन अथवा भुगतान के लिए जमा करवाया जा सकेगा।
मामले में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहा गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट संशोधन अध्यादेश को लेकर कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है मामले में कहा गया है किसी से चेक मिल सकता है और यह बाउंस हो जाता है, इसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई उसी राज्य में प्रारंभ की जा सकती है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ने कहा कि अदालतों में करीब 18 लाख वाद अभी चल रहे हैं, मामले में कहा गया है कि संसद में विधेयक लेकर आई थी, राज्यसभा में इसे पारित नहीं किया गया।दूसरी ओर लोगों को राहत देने के ही साथ सरकार द्वारा अध्यादेश लाया जा रहा है यही नहीं कहा गया है कि अध्यादेश पारित हो जाने के बाद करीब 18 लाख लोगों को राहत मिल जाएगी। उम्मीद जताई गई है कि यह अधिनियम मानसून सत्र तक पारित हो सकता है।