नीतीश के कानून पर सुप्रीम कोर्ट की राहत
नीतीश के कानून पर सुप्रीम कोर्ट की राहत
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नई दिल्ली : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में लागू किये गये शराबबंदी कानून को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी है। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को गैर कानूनी करार देते हुये कानून को रद्द करने का फैसला सुनाया था, लेकिन इसके बाद नीतीश सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहां से पटना हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने पर रोक लगा दी गई है। इससे नीतीश कुमार को राहत मिली है।

पिछले दिनों नीतीश सरकार ने पूरे राज्य में शराबबंदी कानून लागू कर दिया था। इसके चलते राज्य में न तो शराब का सेवन ही किया जा सकता है और न ही शराब की खरीदी या बिक्री ही हो सकती थी। कानून लागू होने के थोड़े दिनों बाद ही पटना हाईकोर्ट ने नीतीश के इस कानून को असंवैधानिक बताते हुये रद्द करने का निर्णय सुनाया था।

नीतीश ने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आठ सप्ताह बाद सुनवाई करने का ऐलान किया है।

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