मिठाइयों पर निर्माण की तारीख लिखना होगा जरुरी, इस दिन तक मिलेगी ढील
मिठाइयों पर निर्माण की तारीख लिखना होगा जरुरी, इस दिन तक मिलेगी ढील
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इंदौर : लॉकडाउन के बाद सरकार ने कई कामों में रियायते देना शुरू कर दिया है. दुकान के काउंटर में रखी गई मिठाइयों पर निर्माण की तारीख और उपयोग की अवधि लिखने की अनिवार्यता में दो महीने की राहत दे दी गई है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस नियम को 1 जून से देशभर में लागू करने का आदेश जारी कर दिया था. अब इसे 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि कारोबारी इस राहत को नाकाफी बता रहे हैं.

दरअसल, एफएसएसएआइ ने 24 फरवरी को आदेश जारी किया था. इसके अनुसार 1 जून से सभी मिठाई निर्माता-विक्रेताओं को अपनी दुकानों में बिक्री के लिए रखी मिठाई की ट्रे के साथ उसके निर्माण की तारीख और अवसान (बेस्ट बिफोर) तारीख भी प्रदर्शित करनी होगी. छोटी-बड़ी तमाम दुकानों में बिकने वाली हर प्रकार की मिठाई पर यह नियम लागू होने वाला है. पूरे देश के लिए यह नियम लागू करने का आदेश जारी हुआ था. एफएसएसएआइ ने इस नए आदेश के जरिए मिठाई की गुणवत्ता को निर्धारित करने और खराब मिठाई के विक्रय पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है. नियम लागू होना उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम है.

बता दें की एफएसएसएआइ के आदेश के बाद मिठाई-नमकीन कारोबारियों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफेक्चर्स ने कानून का समर्थन तो किया था, लेकिन इसे लागू करने से पहले वक्त देने की मांग की थी. इस विषय पर मार्च में संगठन के पदाधिकारियों के साथ एफएसएसएआइ के अधिकारियों की बैठक भी हुई थी. कारोबारी संस्था ने कहा था कि इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए कारोबारियों को पर्याप्त वक्त दिया जाए. संगठन के डायरेक्टर फिरोज एच नकवी के अनुसार सरकार ने अब दो महीने का वक्त दिया है. हम इस छूट का स्वागत करते हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है. सही तरीके से नए कानून को लागू करना है तो कारोबारियों को वक्त देना होगा. लॉकडाउन के वजह से ऐसा कोई वक्त नहीं मिल सकता है.

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