सरकार ने शनिवार से शुरू किया ड्रोन का पंजीकरण
सरकार ने शनिवार से शुरू किया ड्रोन का पंजीकरण
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नई दिल्ली: सरकार ने शनिवार से ड्रोन की पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पिछले महीने ही नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने ड्रोन विमान उड़ाने के लिए कड़े और सख्त नियम बनाए थे। वहीं इन नियमों के जरिए रीमोटली पायलेटिड एयरक्राफ्ट सिस्टम आरपीएएस पर नजर कड़ी रखी जाएगी। यहां बता दें कि 250 ग्राम से ज्यादा ड्रोन चलाने वाले लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। हम इसके बारे में आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं।

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वहीं बता दें कि 250 ग्राम से कम वजन वाले ड्रोन का पंजीकरण नहीं करवाया जाएगा। लेकिन इन्हें चलाने वालों को पहले पुलिस से इजाजत लेनी होगी और किसी शख्स की निजता का हनन नहीं करना होगा। इसके अलावा जिन ड्रोन्स का वजन 250 ग्राम से ज्यादा है उन्हें पंजीकरण करवाना होगा। यूजर्स को पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा और उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूआईएन दिया जाएगा। बता दें कि 1 जनवरी से वह आरपीएएस चला सकते हैं।

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गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम ड्रोन्स का पंजीकरण शुरू करने वाले हैं। हमने पंजीकरण के लिए 30 दिन दिए हैं और 1 जनवरी से ड्रोन्स का संचालन शुरू हो जाएगा। पंजीकरण के बाद भी लोग जहां और जब मन करें वहां ड्रोन्स नहीं उड़ा सकेंगे क्योंकि इससे अराजक परिस्थिति पैदा हो जाएगी और दुर्घटना होने का खतरा बना रहेगा। 


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