प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर बोले गृहमंत्री- 'सरकार कर्मचारी हितों का ध्यान रखेंगी...'
प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर बोले गृहमंत्री- 'सरकार कर्मचारी हितों का ध्यान रखेंगी...'
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भोपाल: सर्वोच्च न्यायालय के प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर शुक्रवार को आए फैसले के पश्चात् प्रदेश सरकार कर्मचारी संगठनों की योजना के पहले ही अपनी योजना बनाने में जुट गई है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अफसर कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण संबंधी निर्णय में केंद्र पर सरकार के पाले में गेंद डाल देने के पश्चात् एमपी की शिवराज सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। 

वही प्रदेश सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं तथा विधि विशेषज्ञों से अदाकत के फैसले को लेकर सलाह ले रहे हैं। मिश्रा ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितों का ध्यान रखेगी। सरकार कर्मचारियों के साथ है। वहीं, अब दूसरी ओर प्रमोशन में आरक्षण को लेकर गठित मंत्री समूह की अगली मीटिंग 2 फरवरी को मंत्रालय में होने वाली है। इस मीटिंग में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् सरकार के अगले कदम पर वार्ता होने का अनुमान है। वहीं, कर्मचारी संगठनों ने भी अदालत के निर्णय के पश्चात् सरकार पर दबाव बनाना आरम्भ कर दिया है। 

वही अजाक्स के जनरल सेक्रेटरी एसएल सूर्यवंशी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि प्रमोशन में आरक्षण का स्तर सरकार निश्चित करे। संविधान भी यहीं बोलता है। यह पैमाना पहले तय है। 24 फरवरी से होने वाली सुनवाई में इस पर आखिरी फैसला हो जाएगा। सूर्यवंशी ने कहा कि दूसरा सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का रिव्यू कितने वर्ष में होना चाहिए यह भी सरकार को निश्चित करने को बोला है, जो कि सरकार पहले से ही निश्चित करते आ रही है। कैडर के मुताबिक, डाटा होना चाहिए। इसका सरकार डाटा तैयार करके सर्वोच्च न्यायालय में फाइल कर चुकी है। हमारी योजना यह है कि हम अदालत में साबित करेंगे कि पदोन्नति नियम 2002 सही है। सूर्यवंशी ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि आरक्षण हर स्थिति में जारी रहेगा। अजाक्स प्रदेश सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज बोरकेला से बनाए नियम को लागू करने की मांग की है। 

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