विमान यात्रियों को बड़ी राहतों का एलान
विमान यात्रियों को बड़ी राहतों का एलान
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दिल्ली: हवाई सेवा देने वाली कंपनियों पर नकेल कस्ते हुए केंद्र सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाये है. विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए एविएशन सेक्टर में बड़े बदलावों के एलान किये है. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को हवाई यात्रियों के लिए कई सुविधाओं की घोषणा करते हुए कहा  पेपरलेस यात्रा के लिए डिजियात्रा की शुरुआत के साथ ही कैंसलेशन चार्जेज पर बड़ी राहत मिलने जा रही है. सरकार इसको लेकर ड्राफ्ट चार्टर लेकर आई है, जिसपर सभी पक्षों से राय मांगी गई है. 2 महीने के भीतर इन प्रस्तावों को लागू किया जा सकता है. ड्राफ्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने कहा कि यदि फ्लाइट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकट कैंसल कर देते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं देना होगा. इसके अलावा इस समयसीमा के अंदर टिकट में अन्य तरह के बदलाव भी मुफ्त में करा सकते हैं. 

 
इसके अलावा यात्रा समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा. मंत्री ने यह भी साफ किया कि किसी भी हालत में कैंसलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेज के जोड़ से अधिक नहीं हो सकता है. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि यदि एयरलाइन्स कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट डिले होती है तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा. यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए डिले होती है तो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध करना होगा. कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को हर्जाना देगा होगा. फ्लाइट अधिक डिले होने की स्थिति में यात्री टिकट कैंसल करा सकते हैं और उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा. 


सरकार ने कहा है कि विशेष और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार घरेलू हवाई यात्रियों को पेपरलेस सफर की सुविधा देने जा रही है. इसके लिए यात्रियों को एक यूनीक नंबर प्राप्त करना होगा. यात्रा के समय एयरपोर्ट पर उन्हें सिर्फ यह नंबर बताना होगा. ऐसा करके वह अपने समय की बच कर सकते हैं. डिजियात्रा के तहत पहचान पत्र के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.

 

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