क्यों नहीं मिलनी चाहिए आर्यन को बेल? HC में NCB ने दी ये दलील, रिया केस का भी हुआ जिक्र
क्यों नहीं मिलनी चाहिए आर्यन को बेल? HC में NCB ने दी ये दलील, रिया केस का भी हुआ जिक्र
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मुंबई ड्रग्स मामले में फंसे बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। इस कई में NCB ने जमानत याचिका के उत्तर में दावा करते हुए कहा कि इस मामले की तहकीकात के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। यह तहकीकात को पटरी से उतारने का भी प्रयास भी है।  वही NCB के अनुसार, 23 अक्टूबर 2021 को प्रभाकर आर सेल ने जो कथित हलफनामा दर्ज किया है, उससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि तहकीकात को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है। NCB का कहना है कि सत्र न्यायालय तथा हाई कोर्ट के सामने मामला विचाराधीन होने से पहले किसी भी कोर्ट के सामने ऐसा कोई दस्तावेज क्यों दायर नहीं किया गया। 

वही मजे की बात यह है कि इस हलफनामे को गुप्त तौर पर दाखिल किया गया तथा फिर मीडिया में व्यापक तौर पर इसका प्रकाशन एवं प्रसारण किया गया। जबकि मामला अदालत में है। गौरतलब है कि इस कथित हलफनामे में आवेदक आर्यन से संबंधित मैनेजर पूजा ददलानी का नाम भी स्पष्ट रूप से सम्मिलित है। ऐसा लगता है कि तहकीकात के दौरान पूजा ददलानी ने 5 गवाह को प्रभावित किया है। जांच के स्तर पर इस प्रकार का दखल एक साजिशभरा प्रयास है जिससे इस मामले की तहकीकात पटरी से उतर जाए तथा सच्चाई बाहर ना आए। साथ ही इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं, जिनसे पता चला कि प्रतिवादी मतलब NCB ने NDPS अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया। जिसमें कहा गया कि किस प्रकार से इस मामले की जांच प्रभावित हो रही है तथा तहकीकात को पटरी से उतारने एवं एजेंसी को बदनाम करने के लिए दुर्भावनापूर्ण कोशिश की जा रही हैं। इसके साथ ही NCB ने रिया मामले का जिक्र भी किया है। 

NCB की तरफ से दाखिल किए गए उत्तर में समीर वानखेड़े के उस हलफनामे का भी जिक्र है, जो सत्र अदालत दिया गया। सत्र अदालत ने अपने आदेश में फाइल की गई याचिकाओं को फाइल पर लेते हुए तथा आवेदन का निपटारा करते हुए यह बोलते हुए दर्ज किया है कि "चूंकि मामला सीआर 95l4 / 2021 हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए संबंधित न्यायालय ही इस केस पर उचित आदेश पारित कर सकती है। NCB ने अपना उत्तर दाखिल करते हुए कहा कि इस मामले की तहकीकात के साथ छेड़छाड़ एवं गवाहों को प्रभावित करने के स्पष्ट उदाहरण हैं। इसी आधार पर आवेदक की जमानत अर्जी खारिज की जा सकती है। वही कोर्ट में दाखिल किए गए लगभग 135 पेज के उत्तर में NCB ने कहा है कि इस मामले में चार्जशीट अभी दायर की जानी है। आगे की तहकीकात से पता चला है कि इस आवेदक (आर्यन खान) से जुड़े कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता चला है जो कि प्रथम दृष्टया अवैध ड्रग्स खरीद की तरफ संकेत कर रहे हैं। इस मामले में तहकीकात की जरुरत है। जिससे विदेशी सम्पर्क की तहकीकात ठीक से की जा सके। संबंधित विदेशी एजेंसी से कांटेक्ट किया जा सके तथा इस काम में वक़्त लगेगा।

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