अयोध्या मामला: आसान नहीं होगी राम मंदिर की राह, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दाखिल करेगा पुनर्विचार याचिका
अयोध्या मामला: आसान नहीं होगी राम मंदिर की राह, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दाखिल करेगा पुनर्विचार याचिका
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लखनऊ: यह बात तो अब साफ़ हो चुकी है कि अयोध्या में राम मंदिर का निरमंड किया जा रहा है वही इस बात पर अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर 2019 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिसंबर के पहले हफ्ते में पुनर्विचार याचिका दायर की जाने वाली है. इसकी तैयारी शुरू हो गई है. इस बाबत जल्द ही नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और बाबरी मस्जिद मुकदमे के प्रमुख वकील डॉ. राजीव धवन से विचार-विमर्श किया जाएगा. 

मिली जानकारी के अनुसार 'हिन्दुस्तान' से बातचीत में आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जीलानी ने बताया कि तीन पक्षकारों मौलाना महफूजुर्रहमान, मोहम्मद उमर और मिसबाहुद्दीन की ओर से दी जाने वाली याचिकाओं की पैरोकारी आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा. जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से एक पुनर्विचार याचिका अलग से दायर होगी. इस तरह बाबरी मस्जिद की जमीन के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से कुल चार पुनर्विचार याचिकाएं दायर की जाएंगी. 

वही यदि बात करें सूत्रों कि तो जफरयाब जीलानी ने कहा कि इन तीन वादी पक्षकारों के अलावा हाजी अब्दुल अहमद के बेटे मोहम्मद सगीर और हसबुल्लाह उर्फ बादशाह प्रतिवादी हैं. जरूरत पड़ी तो उनकी तरफ से भी पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी. इस बारे में फैसला डॉ. राजीव धवन एडवोकेट से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाने वाला है. वही जफरयाब जीलानी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए 9 दिसंबर तक का समय है. जीलानी ने उम्मीद जताई कि पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अगले कुछ ही दिनों में नई दिल्ली में डॉ. राजीव धवन एडवोकेट के साथ विचार-विमर्श होगा और उनसे सभी कानूनी पहलुओं पर राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जा रही है.

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