'मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना देशद्रोह नहीं', कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोले राणा दंपति के वकील
'मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना देशद्रोह नहीं', कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोले राणा दंपति के वकील
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मुंबई: मुंबई की सेशंस कोर्ट में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में नवनीत राणा तथा रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सुनवाई आरम्भ हो गई है. राणा दंपति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट एवं आबाद पोंडा कोर्ट पहुंच चुके हैं. ध्यान हो कि शुक्रवार को हुई सुनवाई के समय पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए राणा दंपति की जमानत का विरोध किया था.

वही सुनवाई के चलते राणा के अधिवक्ता ने कहा कि यह केस बिना बात का है. राणा दंपति चुने हुए नेता (सांसद और विधायक) हैं तथा कहीं नहीं भागेंगे, इसलिए उनकी स्वतंत्रता उनसे नहीं छीनी जानी चाहिए. अधिवक्ता ने कहा था कि पुलिस ने भी उनकी कस्टडी नहीं मांगी है, जिसके कारण वे अबतक न्यायिक हिरासत में हैं. दोनों की 8 वर्षीय बेटी है. दोनों पर कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं किन्तु उनको आजाद किया जाना चाहिए. इसके अतिरिक्त अधिवक्ता द्वारा कई प्रकार के तर्क भी रखे गए. कहा गया कि राणा दंपति मातोश्री अकेले गए थे. उनके साथ कोई कार्यकर्ता भी नहीं था. हिंसा करने का कोई उदेश्य नहीं था. इसके बाद भी प्रदर्शन को सरकार के खिलाफ बता दिया गया. वास्तव में विरोध प्रदर्शन तो सरकार के समर्थक कर रहे थे. यहां पर देशद्रोह जैसा कोई मामला नहीं बनता.

किन्तु सरकार के अधिवक्ता इस आधार पर इस याचिका का विरोध कर रहे हैं कि राणा दंपति ने पुलिस के आदेशों का ही पालन नहीं किया था. उन्हे पहले ही ये खबर दे दी गई थी कि उनके मातोश्री जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. अब यदि कोई नियमों को मानने वाला व्यक्ति होता तो वो अपना फैसला बदल देता. किन्तु इन लोगों ने संविधान में दिए अधिकारों का गलत उपयोग किया, सीमाओं को लांघा गया.

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