बाीगी विधायकों को कोर्ट ने दी राहत, नहीं खाली करेंगे सरकारी आवास

नई दिल्ली: अपनी ही सरकार से बागी हुए 9 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उतराखंड के बागी विधायकों के मामले में कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को दी गई सरकारी आवास उन्हें खाली नहीं करनी पड़ेगी. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था।

इसके बाद विधायकों ने कोर्ट से राहत मांगी थी. सुनवाई के दौरान विधायकों ने कहा कि जब तक उनकी अर्जी उच्चतम न्यायलय में लंबित है, तब तक उन्हें सरकारी आवास में रहने दिया जाए. इसके बाद कोर्ट ने स्पीकर के लिए पेश हो रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री के लिए पेश हो रहे वरिष्ठ वकील राजीव धवन के आश्वासन पर आदेश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी. उतराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक और बागी विधायक की अपील पर उतराखंड विधानसभा के स्पीकर को नोटिस दी गई है. बता दें कि बीते तीन महीने से चल रहे संकट के बाद हरीश रावत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपना बहुमत साबित किया. इस मामले में बागी 9 विधायकों से कोर्ट ने वोटिंग का अधिकार छीन लिया था।

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