रियल एस्टेट बिल पास, ग्राहकों के हितो की होगी रक्षा
रियल एस्टेट बिल पास, ग्राहकों के हितो की होगी रक्षा
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बुधवार को रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की और से मंजूरी दी गई. इस बिल को ठीक उसी तरह मंजूर किया गया जैसा की यह राज्यसभा में पास किया गया था. इस बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजरी दी गई. अब यह बिल संसद में चर्चा और पास करने के लिए रखा जायेगा. इस बिल में ग्राहक की रक्षा और हितो का विशेष ध्यान रखा गया है. साथ ही रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता और प्रोजेक्ट्स को सही समय पर पूरा होने जैसी बातो पर विशेष ध्यान रखा गया.

इस बिल में प्रावधान है कि अगर कोई भी बिल्डर ग्राहक से धोखा धडी करता है तो उसे तीन साल कि जेल होगी. इस बिल के मुताबिक रियल एस्टेट डेवलपर्स को परियोजना लागत की 70 फीसदी रकम को एस्क्रो अकाउंट में जमा करके रखनी होगी. इस बिल के अनुसार बिल्डर्स एक प्रोजेक्ट की रकम को किसी और प्लान नमे नहीं लगा सकेंगे.

इस बिल में रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और और विवादों के निपटारे के लिए यूनिफार्म रेगुलेटरी एन्वायरमेंट को भी मुहैया कराया गया है. इस बिल के द्वारा कस्टमर का भरोसा रियल एस्टेट सेक्टर पर बढ़ाना है. माना जा रह है इस बिल के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में निवश बढ़ने के साथ साथ ग्राहकों के हितो की रक्षा भी हो सकेगी.

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