मुंबई : RBI ने तीन बैंको देना बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) पर डेढ़ करोड़ रुपये का अलग-अलग जुर्माना लगाया है। नो योर कस्टमर यानी केवाईसी और एंटी मनी लांड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण इन तीनों बैंकों के खिलाफ केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई की है।
दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए तीनों बैंकों को मिलाकर साढ़े चार करोड़ रुपये जुर्माने में चुकाने हैं। इसके अलावा आठ अन्य बैंकों को RBI ने चेतावनी दी है। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक शामिल हैं।
इनसे भविष्य में केवाईसी आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त उपाय और समीक्षा की व्यवस्था करने को कहा गया है। रिजर्व बैंक की ओर से यह कार्रवाई निजी संगठन की शिकायत पर की गई है। उसने पाया कि खातों को खुलवाने में बिचौलिये शामिल थे। RBI ने 11 बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सभी बैंकों ने अलग-अलग जवाब दिए थे।