कहीं इस बैंक में तो नहीं है आपका अकाउंट, RBI ने लगाया है 5 करोड़ का जुर्माना
कहीं इस बैंक में तो नहीं है आपका अकाउंट, RBI ने लगाया है 5 करोड़ का जुर्माना
Share:

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क समेत अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. RBI ने इस संबंध में जानकारी दी. RBI द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/ नॉन-कम्पलायंस के लिए ये जुर्माना लगाया गया है. इन निर्देशों में कॉर्पोरेट ग्राहक के तौर पर स्पॉन्सर बैंकों और SCBs/UCBs के बीच पेमेंट इकोसिस्टम के नियंत्रण को मजबूत करना, बैंकों में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निर्देश, 2016 शामिल हैं.

इनमें आर्थिक समावेशन-बैंकिंग सेवाओं सुविधा-प्राथमिक बचत बैंक जमा खाता, और धोखाधड़ी-वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग भी शामिल हैं. RBI ने कहा कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (ISE) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2017, (ISE 2017), 31 मार्च, 2018, (ISE 2018), और 31 मार्च, 2019 (ISE 2019) की आर्थिक स्थिति को लेकर किए गए थे. ISE 2017, ISE 2018 और ISE 2019 से संबंधित जोखिम आकलन रिपोर्ट की जांच में निर्देशों के उल्लंघन का पता चला.

बता दें कि केंद्रीय बैंक, नियमों के पालन नहीं करने पर बैंकों पर अमूमन पेनल्टी लगाता रहता है. कुछ दिनों पहले RBI ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के कारण बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित 14 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया था. इन 14 बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल थे.

अप्रैल 2020 के बाद पेट्रोल-डीजल के दामों में आया 32 रुपये का उछाल, जानिए आज का भाव

आखिर क्यों लगातार बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के भाव ? सरकार ने संसद में दिया जवाब

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर किया इतने प्रतिशत

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -