इन 3 बैंकों पर RBI ने लगाया जुर्माना, जानिए क्यों?
इन 3 बैंकों पर RBI ने लगाया जुर्माना, जानिए क्यों?
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RBI अक्सर बैंकिंग नियमों (Banking Rules) का सही से पालन नहीं करने की वजह से बैंकों के ऊपर कार्रवाई करते रहता है। सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) को लेकर रिजर्व बैंक ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। इस कड़ी में अब रिजर्व बैंक ने एक साथ 3 सहकारी बैंकों के ऊपर कार्रवाई की है। बैंकिंग के कुछ प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं करने की वजह से इन सहकारी बैंकों के ऊपर RBI की गाज गिरी है। इनके ऊपर केंद्रीय बैंक ने 1.50 लाख रुपये तक की पेनल्टी लगाई है।

RBI ने सोमवार को अलग-अलग बयानों में बताया कि 03 सहकारी बैंकों के ऊपर कार्रवाई की गई है। सबसे अधिक 1।50 लाख रुपये की पेनल्टी मध्य प्रदेश के ग्वालियर मौजूद डॉ अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित के ऊपर लगा है। बैंक एक्सपोजर के प्रावधानों को लेकर शहरी सहकारी बैंकों को की गई कुछ गाइडलाइन का सही से पालन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त बैंक ने KYC से जुड़े प्रावधानों के पालन में भी चूक की थी। इस वजह से केंद्रीय बैंक ने उसके ऊपर 1.5 लाख रुपये की पेनल्टी लगाने का फैसला लिया।

वही इसी प्रकार केंद्रीय बैंक ने रावी कॉमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर 01 लाख रुपये का एवं मध्य प्रदेश के ही विदिशा मौजूद नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित के ऊपर 25 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है। रावी कॉमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट से केंद्रीय बैंक को पता चला है कि उसने टर्म डिपॉजिट के ब्याज का भुगतान करने में चूक की है। तत्पश्चात, बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। वहीं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित को KYC से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का शिकार होना पड़ा है।

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