Sep 15 2015 10:55 AM
मुंबई : सहारा समूह को दिन-ब-दिन लगने वाले झटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. अब हाल ही में यह सामने आया है कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है. इस मामले में बैंक ने यह कहा है कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र रद्द किये जाने के बाद अब सहारा के द्वारा रिजर्व बैंक कानून, 1934 की धारा 45-आई के उपबंध (ए) के तहत कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं किया जा सकता है.
यह भी कहा गया है कि 3 सितम्बर से ही यह लाइसेंस रद्द माना जाना है. कम्पनी के बारे में आपको बता दे कि इसका पंजीकरण दिसम्बर 1998 में किया गया था. गौरतलब है कि SEBI के द्वारा जुलाई माह के दौरान ही सहारा इंडिया म्यूचुअल फंड का पंजीकरण भी रद्द किया गया था और यह कहा गया था कि वह अब इसके लिए उपयुक्त नहीं है. गौरतलब है कि बहुत लम्बे समय से सहारा के मुखिया सुब्रत राय जेल में है और निवेशकों के करोडो रूपये लौटने को लेकर सेबी के साथ सहारा का विवाद भी लगातार तुल पकड़ रहा है.
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