ट्रेन में चूहे ने काटा तो कोर्ट ने रेलवे से कहा 13000 मुआवजा दो
ट्रेन में चूहे ने काटा तो कोर्ट ने रेलवे से कहा 13000 मुआवजा दो
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कोट्टायम : ट्रेन में सफर के दौरान अक्सर चूहे दिख जाते है। इसी संबंध में एक स्थानीय उपभोक्ता अदालत ने चूहे के मामले में रेलवे को 13000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साल 2012 में दुरंतो एक्सप्रेस के एसी कोच में मुंबई से एर्नाकुलम जाते वक्त चूहे ने काट लिया था।

बुश सीजे ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि जब उसने ट्रेन के थर्ड एसी डिब्बे में चूहे के काटने पर चिकित्सकीय सहायता मांगी तो एर्नाकुलम और कोट्टायम रेलवे स्टेशनों के रेलवे अधिकारियों ने उनका इलाज नहीं कराया। उन्होने बताया कि घटना 11 मार्च 2012 को सुबह 4 बजे की है।

उपभोक्ता विवाद निपटारा मंच ने रेलवे अधिकारियों की यह दलील खारिज कर दी कि बुश ने उन्हें घटना की जानकारी नहीं दी और चोट ट्रेन में नहीं लगी। उन्होंने रेलवे को इलाज खर्च सहित 10 हजार रुपए के मुआवजे और बुश के अदालती खर्च के लिए तीन हजार रुपए के भुगतान का आदेश दिया।

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