किडनैपिंग और रैप के आरोपी को मिली ऐसी सजा ?
किडनैपिंग और रैप के आरोपी को मिली ऐसी सजा ?
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बांदा : स्कूल जा रही छात्रा को किडनैप कर 3 दिनों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 7 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इस मामले के एक नाबालिग आरोपी की फाइल किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई है. मामला 17 जुलाई 2013 बांदा शहर का है,जब क्लास नोवी में पढ़ने वाली छात्रा सुबह स्कूल जा रही थी.घर से कुछ दूर फायर स्टेशन के पास 15 वर्षीय छात्रा को शंकर नगर का रहने वाला जीतू उर्फ विजय चौरसिया पुत्र वंशीलाल और बउवा उर्फ रवि बाइक पर बैठाकर जबरन ले गए.

छात्रा के पिता ने 19 जुलाई को पुलिस में मामला दर्ज़ करवाया. छात्रा ने बंद कमरे में अदालत को दिए बयान में कहा कि उसका मुंह दबाकर मटौंध ले जाया गया. वहां तीन दिन तक उसे रखकर दोनों ने उसके बलात्कार किया. बाद में वह मौका पाकर किसी तरह से भाग निकली और घर आई.

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया. इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मिस्कीन अली ने सात गवाह पेश किए. इसमें पीड़ित छात्रा भी शामिल थी. सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम शाम कुमार ने इस केस का फैसला सुनाते हुए अभियुक्त जीतू उर्फ विजय को धारा 376 (1) व धारा 366 आईपीसी में दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष की कठोर कैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना न देने पर चार-चार माह जेल में और बिताना होंगे. जुर्माने आधी रकम पीड़ित बालिका को दी जाएगी.

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