दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
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मंदसौर। न्यायधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. प्रीति श्रीवास्तव मंदसौर द्वारा सह आरोपी दीपक पिता भंवरलाल नायक शर्मा 28 वर्ष निवासी कल्याणपुरा तहसील व जिला प्रतापगढ राजस्थान को बाल अपचारी द्वारा बलात्कार करने के सहयोग में दोषी पाते हुए धारा 366 (क) भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 376 (2) एन/ 109 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया। 

बाल अपचारी का मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है। अभियोजन मीडिया सहायक शोएब खान द्वारा यह जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मामला इस प्रकार है कि 15 अप्रैल 2019 को फरियादी महिला ने अपने जेठ के साथ थाना भावगढ पर उपस्थित होकर अपनी पुत्री उम्र 17 वर्ष के बिना बताये कहीं चली जाने एवं उनके गांव के बाल अपचारी के भी मोहल्ले में नही दिखने और उसके द्वारा पीडिता को बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट लिखाई गई। जिस पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 23 अप्रैल 2019 को पीडिता को दस्तयाब कर कथन लिए गये। जिसमें पीडिता ने बताया कि बाल अपचारी 15 अप्रैल 2019 को अपने दोस्त दीपक शर्मा के साथ आकर और उसे शादी करने का लालच देकर बहला फुसला कर चित्तौड़गढ़ भीलवाडा आदि स्थानों पर ले जाकर बाद में 18 अप्रैल 2019 को जावरा ले जाकर बाल अपचारी द्वारा पीडिता से शादी का कहकर जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया तथा 19 व 20 अप्रैल को भी बाल अपचारी द्वारा उसकी इच्छा के विरूद्ध पुन: जान से मारने की धमकी देकर खोटा काम किया।  

 आरोपी पीडिता को ताल व कैसाना भी ले गए, वहां भी बाल अपचारी द्वारा पीडिता के साथ खोटा काम किया गया। मामले में भावगढ़ थाने पर अपराध धारा 363, 366, 376 (2) एन/ 109 भादवि व 5एल / 6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया गया था। बाल अपचारी मुख्य आरोपी है, जिसका बाल न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्रीमती हेमलता बामनिया द्वारा किया गया। 

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