रेप का दोषी भुगतेगा दस साल की सजा

ठाणे : नाबालिग से रेप करने के मामले का दोषी अब दस साल की सजा भुगतेगा। सजा का आदेश मुंबई के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दिये है। न्यायालय ने सजा के साथ ही दोषी पर 5 हजार रूपये का जुर्माना भी ठोंका है। बताया गया है कि ठाणे स्थित भायंदर बस्ती में रहने वाली नाबालिग के साथ अब्दुल हामिद शेख ने रेप किया था।

अब्दुल पीड़िता के पास ही रहने वाला बताया जाता है। अब्दुल ने रेप की घटना को चार साल पहले अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि अब्दुल 9 वर्ष की नाबालिग को किसी बहाने से अपने घर ले गया था और वहां उसने उसके साथ रेप कर डाला। मामले की जानकारी लगने के बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुये अब्दुल को पकड़कर न्यायालय में पेश किया था। पुलिस ने वारदात के बाद मासूम का मेडिकल कराया था, इसमें चिकित्सकों ने रेप की पुष्टि की थी।

पहले रेप किया, फिर फेंका मरने के लिये छात्रा को

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