सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा- 'सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय नहीं दे सकता की नौकरियों में आरक्षण देना है या नहीं...'
सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा- 'सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय नहीं दे सकता की नौकरियों में आरक्षण देना है या नहीं...'
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चंडीगढ़: रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि एससी, बीसी और आदिवासियों का नौकरियों में आरक्षण का हक छीना नहीं जा सकता है. वहीं  यह संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 16 (4) के अनुसार मौलिक अधिकार है. जंहा इन वर्गों का उत्पीड़न भाजपा सरकारों का डीएनए बन गया है. बीजेपी सरकार ने एससी/एसटी, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकारियों को छीनने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है. सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर 2019 को स्टेट ऑफ उत्तराखंड बनाम अवधेश कुमार मामले में एसएलपी डाली गई थी. जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं माना है. 

वहीं इस बात पर सुरजेवाला ने कहा- सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय नहीं दे सकता कि नौकरियों में आरक्षण देना है या नहीं. आरक्षण को लेकर बिहार चुनाव से पहले भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मनमोहन वैद्य ने पुनर्विचार की जरूरत बताई थी. अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है. वहीं कोई किसी के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता. पीएम नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के सीएम को बर्खास्त करना चाहिए, जिनके शासनकाल में एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई. यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की हामी के बिना संभव नहीं है. कांग्रेस से जुड़े लोगों ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका लगाई है. उनकी केंद्र सरकार व पीएम से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त कराएं. 

जंहा यह भी कहा जा रहा है कि इसे इसलिए निरस्त कराना जरूरी है, चूंकि 7 फरवरी 2020 को आया सुप्रीम फैसला लागू होने से राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना चाहती हैं या नहीं. सैलजा ने कहा कि 16 फरवरी 2020 को पूरे प्रदेश में इसके विरोध में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे. डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा. जिसे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजने की मांग की जाएगी.

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