सेशन कोर्ट से नहीं मिली राणा दंपति को राहत, अब इस दिन होगी सुनवाई
सेशन कोर्ट से नहीं मिली राणा दंपति को राहत, अब इस दिन होगी सुनवाई
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मुंबई: नवनीत राणा और रवि राणा को हनुमान चालीसा विवाद में सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं प्राप्त हुई है। अब उनकी जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, तबतक दोनों को जेल में ही रहना होगा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उनके पति तथा MLA रवि राणा को बॉम्बे उच्च न्यायालय से राहत नहीं प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात, उन्होंने मुंबई सेशन कोर्ट का रुख किया था।

अदालत में सराकर की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि इस जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि मामला मैजिस्ट्रेट अदालत में है। इसपर राणा दंपत्ति के अधिवक्ता ने कहा कि वह वहां से याचिका वापस लेंगे। आगे अदालत में सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए 29 अप्रैल तक का समय मांगा है।

वही महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर राजनीति गरमा गई है। नवनीत राणा, रवि राणा की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल की सफाई आई है। उन्होंने कहा कि राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी हनुमान चालीसा पाठ के लिए नहीं बल्कि, प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देना, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना तथा दंगे भड़कानेवाली बयानबाजी करने के कारण गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने दंपत्ति को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की याचिका पर सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। यह याचिका उन पर दर्ज दूसरी एफआईआर के खिलाफ दायर की गई थी। अदालत ने यह याचिका खारिज कर उन्हें फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका को प्रदेश में उचित ठहराया गया था। हालांकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तारी से राहत दे दी है।

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