अयोध्या मामला: भूमि अधिग्रहण एक्ट को लेकर दायर हुई याचिका, केंद्र सरकार के सामने बड़ा सवाल
अयोध्या मामला: भूमि अधिग्रहण एक्ट को लेकर दायर हुई याचिका, केंद्र सरकार के सामने बड़ा सवाल
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नई दिल्ली: अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत में सोमवार को एक और याचिका दाखिल की गई है. सात लोगों द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में भूमि अधिग्रहण एक्ट को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं. याचिका में मांग की गई है कि राज्य की जमीन का अधिग्रहण केंद्र द्वारा कैसे किया जा सकता है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सूची के विषयों की आड़ में केंद्र सरकार राज्य की जमीन को अधिग्रहीत नहीं कर सकती. 

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साथ ही याचिका में ये मांग भी की गई है कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार विवादित जमीन पर पूजा करने में हस्तक्षेप न करे. याचिका दायर करने वालों ने खुद को रामभक्त और सनातन धर्म का समर्थक बताया है. इससे पहले इस मामले में 29 जनवरी की सुनवाई स्थगित हो गई थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्ष 2010 के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 29 जनवरी को प्रस्तावित सुनवाई स्थगित की जाती है, क्योंकि पुनर्गठित पांच जजों की पीठ के एक जज न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे उस दिन मौजूद नहीं थे. 

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सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अनुपस्थिति के कारण मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच ने 29 जनवरी, 2019 को मामले की सुनवाई नहीं होगी. पीठ के अन्य जजों में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस.अब्दुल नजीर शामिल हैं.

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