राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी को सरकार ने दी 1 महीने की पैरोल, ये रही वजह
राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी को सरकार ने दी 1 महीने की पैरोल, ये रही वजह
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नई दिल्ली: देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी श्रीहरन को तमिलनाडु सरकार ने एक माह की पैरोल मंजूर कर ली है. तमिल नाडु सरकार ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को इस संबंध में जानकारी दी. तमिलनाडु सरकार ने नलिनी श्रीहरन की बीमार मां की याचिका पर एक माह की पैरोल देने का आदेश दिया है. नलिनी लगभग दो दशकों से अधिक समय से जेल में सजा काट रही है.  

बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने गत वर्ष फरवरी महीने में मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राज्य सरकार ने गवर्नर को राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सात दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी. नलिनी के अतिरिक्त इस मामले के अन्य दोषियों में उनके पति मुरुगन, सुथिनथिरा राजा उर्फ संथान, एजी पेरारीवलन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन का नाम शामिल हैं. इनमें से चार श्रीहरन, संथान, रॉबर्ट पायस और जयकुमार श्रीलंका के नागरिक हैं. नलिनी श्रीहरन के वकील राधाकृष्णन ने बताया है कि जमानत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आज शुक्रवार को वह पैरोल पर रिहा कर दी जाएंगी. अब वह अपनी बीमार मां पद्मा को देखने जा पाएगी. अब नलिनी वैल्लोर के सातुवाचेरी में कड़े पुलिस पहरे में अपनी मां के साथ एक किराए के घर में रहेगी. बहन कल्याणी और भाई बाकियानाथन भी उनके साथ ही रहेंगे. नलिनी को वर्ष 2019 में भी ऐसी ही पैरोल मिली थी.

बता दें कि पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड में टाडा कोर्ट ने 21 मई, 1991 को सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी. बाद में मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया. चेन्नई के पास श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान आतंकी संगठन LTTE के आत्मघाती हमलावर ने पूर्व पीएम राजीव गांधी का क़त्ल कर दिया था.

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