राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की आसाराम बापू की जमानत याचिका
राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की आसाराम बापू की जमानत याचिका
Share:

जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे विवादास्पद स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने जोधपुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को पूरी तरह से मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा था।  जज संदीप मेहता और जज देवेंद्र कच्छवाह की हाईकोर्ट बेंच ने शुक्रवार को आसाराम की याचिका खारिज कर दी।

फिलहाल आसाराम का जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा है। आसाराम के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने आयुर्वेदिक उपचार को तरजीह दी और उन्हें जोधपुर स्थित अपने आश्रम में शिफ्ट करने की अनुमति मांगी, उनका कहना था कि उनके अनुयायी वहां उनके इलाज की व्यवस्था कर सकते हैं ।

बता दे कि नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में 2013 में गिरफ्तारी के बाद आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में कॉविड19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया था और उन्हें सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद 5 मई को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2013 से अब तक वह एक दर्जन से अधिक बार जमानत पाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

क्या होगा IPL के बाकी मैचों का ? BCCI के अनुरोध पर इंग्लैंड बोर्ड ने कही ये बात

पुलिस की नौकरी से निकाले गए DSP दविंदर सिंह, की थी आतंकवादियों की मदद

कोरोना काल में दूसरे राज्यों की मदद कर रहा ओडिशा, अब तक भेजी 18460 मीट्रिक टन ऑक्सीजन

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -