मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अदालत से वाड्रा को राहत, गिरफ़्तारी पर रोक की अवधि बढ़ी
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अदालत से वाड्रा को राहत, गिरफ़्तारी पर रोक की अवधि बढ़ी
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जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायलय ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी रोक सोमवार को आगे बढाते हुए उन्हें जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का सहयोग करने के लिए कहा है। ईडी वाड्रा से जुड़ी एक फर्म के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। जस्टिस पीएस भाटी ने वाड्रा के वकील की तरफ से जांच में सहयोग का आश्वासन दिए जाने के बाद मामले की सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है। वाड्रा के वकील कुलदीप माथुर ने अदालत को बताया है कि, ''न्यायालय के आदेशानुसार वाड्रा 12 फरवरी को ईडी के सामने उपस्थित हुए थे और जांच में सहयोग कर रहे हैं।'' बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा हैं। 

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इससे पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने 16 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि को दो मार्च तक के लिए बढ़ा दिया था। वाड्रा के खिलाफ यह मामला ईडी ने दर्ज किया था। ईडी ने अपने वकील नितेश राणा के माध्यम से अदालत को बताया था कि मामले में वाड्रा से पूछताछ करने की आवश्यकता है और उनकी तरफ से सहयोग नहीं किए जाने को आधार बनाकर अग्रिम जमानत याचिका पर विरोध जयते था। 

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वाड्रा ने इन आरोपों से स्पष्ट इनकार करते हुए कहा था कि जब भी मुझे बुलाया गया या जब भी जरूरत पड़ी वे पूछताछ के लिए आने के लिए राजी थे। न्यायालय ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा  है कि कोर्ट की अनुमति के बगैर वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने दो फरवरी को उनकी अग्रिम जमानत की अवधि 16 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी थी और उनसे ईडी के सामने पेश होने एवं मामले में सहयोग करने के लिए कहा गया था। यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टोन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड मूल्य की एक संपत्ति की खरीद में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से सम्बंधित है जिसपर मालिकाना हक कथित तौर पर वाड्रा का है।

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