काला हिरण शिकार केस : लंबा खींचेगा मामला, बढ़ी सैफ, तबू, नीलम और सोनाली की मुश्किल
काला हिरण शिकार केस : लंबा खींचेगा मामला, बढ़ी सैफ, तबू, नीलम और सोनाली की मुश्किल
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राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में सोमवार को कांकाणी हिरण शिकार केस में आरोपी सिने अभिनेता सैफअली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत सिंह को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सन्देह का लाभ देते हुए बरी किए जाने के ख़िलाफ़, पेश की गई लीव टू अपील पर सुनवाई की है. 

बता दें कि सरकार द्वारा यह अपील देरी से पेश की गई है, जिसके चलते आज सेक्शन पांच की अर्जी पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए देरी से अपील पेश किए जाने का कारण बताया गया. वहीं राजकीय अधिवक्ताओं की दलीलों से संतुष्ट होते हुए हाई कोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट द्वारा लीव टू अपील को स्वीकार कर लिया गया था और अब इस केस में 4 सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जाएगी. इस अपील को स्वीकार किए जाने के बाद सभी आरोपियों की मुसीबतें भी इसमें बढ़ सकती है. 

बता दें कि 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान और सह अभियुक्तों द्वारा 1 और 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि में, कांकाणी गांव की सरहद पर दो कृष्ण मृगों का शिकार किया गया था और फिर जिसके बाद इस केस में सुनवाई करते हुए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा करीब बीस साल बाद सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं सह-अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, हालांकि इसके खिलाफ राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में एक अपील पेश की थी जिस पर सुनवाई की गई है. आज सेक्शन पांच की अर्जी स्वीकार होने के साथ ही कहीं ना कहीं सह आरोपियों की मुसीबतों में भी इजाफा होना तय है. 

 

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